उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेगा लोन…

बारां जिले में उद्योग विभाग ने राज्य में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने और शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम, व्यापार और सेवा इकाई स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। योजना की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है। इस योजना में 1 करोड़ रुपए तक की लोन राशि पर ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
जिला उद्योग केंद्र महाप्रबन्धक रविन्द्र वर्मा ने बताया इस योजना में 18 से 35 वर्ष तक के न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवाओं को नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार ) स्थापित करने पर 1 करोड़ रुपए तक की लोन राशि पर ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के लोन पर 8 प्रतिशत और 25 लाख से एक करोड़ तक के लोन पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
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