‘हाईवे पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए क्या किया’:हाई कोर्ट

हाईवे पर आवारा पशुओं के चलते होने वाली परेशानी को लेकर हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक से शपथ पत्र पेश करके बताने को कहा है कि एनएचएआई ने अब तक हाईवे पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं।
मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने अधिवक्ता ताराचंद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान पीआईएल में अन्य तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 4 अक्टूबर तक टालते हुए एनएचएआई से शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा।
याचिका में कहा गया कि जयपुर से कोटा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं को जमावड़ा लगा रहता है। जिसके चलते यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाईवे पर पशुओं को बचाने के चक्कर में कई बार हुई दुर्घटनाओं में लोगों की मौत भी हुई है। हाईवे दोनों तरफ से खुला होने के चलते यहां कई आवारा पशु आसानी से आ जाते हैं।

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